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IAS रानू साहू की बढ़ी मुश्किलें, अब जेल में कटेंगी 10 रातें, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने बढ़ाई रानू साहू की मुश्किलें 4 अगस्त तक जेल में रहना पड़ेगा, कोयला घोटाले में हुई है गिरफ्तारी,
शनिवार को ईडी ने किया था गिरफ्तार

छत्तीसगढ़/रायपुर :- कोयला घोटाले में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार आईएएस रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रानू साहू को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने मंगलवार को रानू साहू को कोर्ट में पेश किया।

छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीन दिन की रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को ईडी ने रानू साहू को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुई रानू साहू को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोयला और लेवी घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी की टीम ने शनिवार को रानू साहू को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। ईडी ने इस दौरान रानू साहू से कोयला घोटाले को लेकर कई अहम पूछताछ की है। 22 जुलाई को ईडी ने रानू साहू को गिरफ्तार कर 3 दिन की कस्टडी मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने रानू साहू को ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। 3 दिनों की कस्टडी में पूछताछ के बाद साहू को 25 जुलाई को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने साहू को 4 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 4 अगस्त को रानू साहू को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा 

रानू साहू के वकील ने फैजल रिजवी ने कहा कि ईडी ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। जिसका हमने विरोध करते हुए कोर्ट के सामने हमने कहा कि इनके खिलाफ कोई भी ऐसे तथ्य या साक्ष्य नहीं है जिससे रानू साहू को आरोपी बनाया जाए।

लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 10 दिनों के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कहा कि जिन कारणों से हमने रिमांड मांगी थी उनसे अभी बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। पांडे ने बताया कि बहुत सारे तथ्यों ऐसे हैं जिनके बारे में अभी पूछताछ करनी है। हालांकि उनका जवाब ईडी को संतोषजनक नहीं लगा जिस कारण से कस्टडी की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर हमें कुछ और तथ्य हाथ मिलते हैं तो हम आगे भी इनकी कस्टडी बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।

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