छत्तीसगढ़/बिलासपुर-कोरबा :- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के बाद प्रभावितों को रोजगार नहीं देने के मामले में एसईसीएल के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है प्रभावित गांव वालों की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी ।
सराईपाली ओपन कास्ट परियोजना के लिए एसईसीएल द्वारा ग्राम बुड़बुड़ की जमीन का 2007 में अधिग्रहण किया गया था एवं रोजगार प्रदान करने का वादा किया था परंतु बाद में रोजगार देने से इनकार कर दिया गया इससे प्रभावित गांव वालों ने रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें 15 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 45 दिवस के भीतर कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था लेकिन एसईसीएल द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई फिर गांव वालों द्वारा अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई ।
इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 29 मई 2025 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहान एवं अन्य अधिकारी को अवमानना का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शिशिर दीक्षित ने पैरवी की ।
सराईपाली परियोजना के प्रभावित एवँ ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष चन्दन सिंह बंजारा ने बताया है कि खदान के लिए अर्जन के समय मध्यप्रदेश पुनर्वास व छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार व अन्य सभी सुविधाएं दिया जाना था किंतु 2012 कोल इंडिया नीति को जबरन लागू करते हुए 2 एकड़ में रोजगार का प्रावधान लागू कर छोटे खातेदार को वंचित कर दिया गया था । माननीय उच्च न्यायालय ने भूविस्थापित परिवार के पक्ष में फैसला दिया है जिसे एसईसीएल प्रबन्धन नही मान रही है जिसके खिलाफ अवमानना का केस लगाया गया था ।