डीटीओ ने कहा अब सतत रूप से चलेगा अभियान, नियम की अवहेलना करने वाले स्कूल प्रबंधन पर होगी कार्यवाही
छत्तीसगढ़/कोरबा :- अब बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल प्रबंधन की खैर नहीं है। स्कूल प्रबंधन द्वारा अपने यहां अध्ययनरत बच्चों के आवागमन के लिए चलायी जा रही बसों में यदि आरटीओ के नियमों की अवहेलना पायी जाती है तो जिला परिवहन विभाग उन पर सख्त कार्यवाही करेगा। जिला परिवहन अधिकारी ने कहा है कि आरटीओ का यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा और जिन भी स्कूल बसों में आरटीओ के तहत खामियां पाई जाती है तो उन पर जुर्माना के साथ ही नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जाएगी। शुक्रवार को अभियान के पहले दिन आरटीओ ने चार स्कूली बसों पर नियमों के साथ खिलवाड़ करने के एवज में 26 हजार रूपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही इन सभी बसों को आगामी कार्यवाही के लिए आरटीओ परिसर में खड़ी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि जिले में संचालित सभी निजी स्कूल संचालकों को जिनके यहां विद्यार्थियों के आवागमन के लिए बसों का संचालन किया जाता है उन्हें अपनी अपनी बसों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 76 क, ख, ग के तहत 18 बिंदुओं का अनिवार्य रूप से पालन करना है। साथ ही बसों की फिटनेस भी अनिवार्य है। यदि इनमें से किसी एक बिंदु की भी अवहेलना निजी स्कूल प्रबंधनों द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान पायी जाती है तो उन पर आरटीओ जुर्माना तो वसूलेगा ही साथ ही जब्ती और यहां तक की बसों के पंजीयन को रद्द करने की भी कार्यवाही कर सकता है। इसी साल आरटीओ ने जिले में स्थित सभी निजी स्कूल प्रबंधनों को बसों की फिटनेस और चेकिंग के लिए 10 अप्रैल की सुबह 10 बजे परिवहन कार्यालय में बसों के साथ उपस्थित रहने का फरमान जारी किया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के तहत स्कूलों में संचालित बसों की संघन चेकिंग कर यह पता लगाया जाना था कि स्कूल संचालकों के द्वारा विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही बसों में सुरक्षा के सभी मानक है या नहीं। चेकिंग के दौरान किसी भी स्कूल बस में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई कमी पाई जाती तो ना केवल उक्त बस के जप्ती की कार्रवाही होनी थी, बल्कि संबंधित स्कूल संचालक पर भी नियमानुसार कार्रवाही की जानी थी। लिहाजा परिवहन कार्यालय के प्रागंण में 10 अप्रैल को 30 बसों को चेकिंग के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा भेजा गया। इस दौरान आरटीओ स्टाफ द्वारा सभी बसों की सघन चेकिंग की गई। जिसमें निर्मला स्कूल में चलने वाले दो बसों का परमिट रद्द पाया गया। प्रबंधन को जल्द ही परमिट प्राप्त करने निर्देशित किया गया था। इसके अलावा भी अन्य निजी स्कूलों द्वारा संचालित बसों में उस दौरान कई खामियां पायी गई थी और इन सभी को विद्यालय प्रारंभ होने के पहले इन सभी खामियों को दुरूस्त करने निर्देशित किया गया था। अब जबकि सभी विद्यालयों के पट खुल गए हैं और बच्चों का बसों के माध्यम से विद्यालय आवागमन शुरू हो गया है तो एक बार फिर आरटीओ ने स्कूल बसों के सघन चेकिंग का अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत अभियान के पहले दिन शुक्रवार की सुबह कोसाबाड़ी चौक में आरटीओ की टीम ने कई निजी स्कूलों की बसों में चेकिंग की और इस दौरान सेंट जेवियर्स स्कूल द्वारा संचालित की जा रही कुल बसों में आरटीओ नियम का पालन नहीं करने की बात सामने आई। इनमें से दो बसों का फिटनेस नहीं पाया गया और दो बसों में छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 76 क, ख, ग के तहत 18 बिंदुओं की अवहेलना भी पायी गई। जिसके बाद आरटीओ की टीम ने स्कूल प्रबंधन से इन सभी बसों के एवज में 26 हजार रूपये का जुर्माना वसूला है। डीटीओ ने कहा है कि अब यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा।
इसलिए जरूरी है सख्ती
अनेकों मर्तबा देखा गया है कि स्कूल संचालक अपने यहां चलने वाली स्कूल बसों में परिवहन विभाग के नियमों की अनदेखी करते हैं और कमाई के लालच में सुरक्षा मानक को धता बताते हुए विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा ही एक हादसा श्वेता नर्सिंग होम के सामने हुआ था जब सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर एक स्कूल बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। उस दौरान बस में सवार एक बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था और वह हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना की वजह से बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया था जिसकी वजह से तत्काल ही वह काल के गाल में समा गया था। इसके अलावा भी जिले में संचालित अनेक स्कूली बसों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं हैं। लिहाजा इन घटनाओं पर विराम लगाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों में सुरक्षा के मानक तय किए गए हैं।
दो माह पूर्व जिले में संचालित सभी निजी स्कूल प्रबंधनों को हिदायत दी गई थी कि स्कूल प्रारंभ होने से पूर्व अपने यहां संचालित सभी बसों का फिटनेस और अन्य जरूरी नियमों को पूरा कर लें। अप्रैल में अभियान चलाकर 30 बसों पर भी कार्यवाही की गई थी। स्कूल खुलने के बाद फिर से अभियान शुरू कर दिया गया है और पहले दिन सेंट जेवियर्स स्कूल के चार स्कूली बसों में खामियां पाई जाने पर जुर्माना और जब्ती की कार्यवाही की गई है।
एसके कुर्रे, डीटीओ कोरबा